Thursday, August 04, 2011

हरियाणा सरकार गाँधी परिवार पर ही मेहरबान क्यों?


जमीन अधिग्रहण पर हरियाणा सरकार की नीतियों की देश भर में तारीफ की जाती है। किसानों का हक ना मारा जाए और उन्हें जमीन का सही मुआवजा मिले इसके लिए कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी हुड्डा सरकार की नीतियों की ही मिसाल देते हैं। लेकिन वही हुड्डा सरकार अगर एक ही इलाके में किसानों की जमीन पर कब्जा कर ले लेकिन एक ट्रस्ट की जमीन को छोड़ दे तो दावों पर सवाल लाजिमी हैं। खासकर तब जब ट्रस्ट राजीव गांधी के नाम पर हो और उसकी चेयरपर्सन खुद सोनिया गांधी हों।

मामला गुड़गांव के उल्लावास गांव में इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का है। यहां पर राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट की देखरेख में एक अस्पताल बनना है। आठ एकड़ की इस जमीन पर एक बड़े विवाद का पौधा पनप रहा है। इस जमीन के आसपास जितनी भी जमीन है उसे हरियाणा सरकार अधिगृहित कर चुकी है। लेकिन हरियाणा की हुड्डा सरकार ने 6 दिसंबर 2010 को चौंकाने वाला फैसला लिया।

इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की जमीन को अधिग्रहण से अलग कर दिया। यानी आसपास के किसानों और दूसरी सामाजिक संस्थाओं की जमीन पर तो सरकार ने कब्जा कर लिया लेकिन आई हॉस्पिटल की जमीन को कब्जा करने के बाद छोड़ दिया गया। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ तो जवाब ट्रस्ट के कर्ताधर्ताओं के नाम में छुपा है। राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट की चेयरपर्सन खुद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। जबकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ट्रस्ट के सदस्य हैं।
अगर सरकार कोई भी जमीन अधिग्रहण के बाद उसके मालिक को वापस लौटाती है तो इसके पूरे नियम हैं। खुद हरियाणा सरकार के दस्तावेज गवाह हैं कि अधिग्रहण के बाद कोई जमीन तब तक वापस नहीं दी जा सकती जब तक किः-


1. जमीन पर निर्माण कार्य पूरा हो चुका हो।
2. जमीन पर पहले से ही कोई फैक्ट्री या दुकान चल रही हो। 3. जमीन पर किसी धार्मिक संस्था ने इमारत बनवाई हो।

4. जमीन अधिग्रहण के एक साल के भीतर ही अपील की गई हो।
5. जमीन का मालिक कॉलोनी के लिए जमीन बेच चुका हो। 6जमीन का मालिक अदालत से आदेश लेकर आए।
लेकिन अदालत में आरोप लगाए जा रहे हैं कि राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट तो सरकार के बनाए 6 नियमों में से किसी को भी पूरा नहीं करता, फिर आखिर उसे कैसे जमीन लौटाई गई? दरअसल हरियाणा सरकार ने गुड़गांव में रिहाइशी और कमर्शियल इलाके के लिए सेक्टर-58 से लेकर सेक्टर-63 और सेक्टर-65 से लेकर सेक्टर-67 तक बसाने की योजना बनाई। इसके लिए बाकायदा साल 2009 में नोटिफिकेशन जारी करके 1417 एकड़ जमीन का सरकार ने अधिग्रहण कर लिया। इसमें वो जमीन भी शामिल थी जो राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को ग्राम पंचायत ने लीज पर दी थी। बाद में 46 एकड़ जमीन वापस कर दी गई और यहीं तमाम लोग भड़क उठे।
65 लोगों ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सरकार के फैसले को चुनौती दी है। उन्होंने एक और नियम के तोड़े जाने का आरोप लगाया है। नियम कहता है कि अगर अधिग्रहित जमीन सरकार वापस करती है तो ये जमीन उसके मालिक को वापस की जाती है, लेकिन यहां अधिग्रहण रद्द करने के बाद वो जमीन ग्राम पंचायत को नहीं लौटाई गई बल्कि राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को दे दी गई। आखिर क्यों?सरकार ने जिस 1417 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया उसकी चपेट में पद्मश्री से सम्मानित मशहूर चित्रकार अंजलि इला मेनन की जमीन भी आई। उनके वकील का आरोप है कि सरकार किसी ट्रस्ट को ये कहकर फायदा नहीं पहुंचा सकती कि वो एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। उनकी मानें तो मेनन भी एक चैरिटेबल ट्रस्ट चलाती हैं लेकिन उन्हें किसी तरह की छूट नहीं दी गई और इसलिए अब अदालत में हुड्डा सरकार को सांप सूंघा हुआ है। अदालत में कई बार पूछे जाने पर भी राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट का नाम तक लेने से डर रही है सरकार।
दस्तावेजों से घिरी हरियाणा सरकार ने कोर्ट में बचने के लिए दांव खेलना शुरू कर दिया है। ट्रस्ट का नाम आते ही सरकार पूरे मामले की समीक्षा के लिए हाई पावर कमेटी बनाने के लिए तैयार हो गई। इस पर कोर्ट ने हरियाणा सरकार को जमकर फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि 'सरकार जब रंगे हाथों पकड़ी गई है तो वो मामले से भागने की फिराक में है।' जस्टिस जसबीर सिंह और जस्टिस ऑगस्टीन मसीह की बेंच ने कहा कि 'जिस तरह का व्यवहार सरकार आम जनता के साथ कर रही है अदालत ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती।'अदालत ने कहा कि 'वो इस पक्षपात को देख कर हैरान है और सरकार को इसे अब रोकना होगा।' अदालत ने सरकार को हिदायत दी कि वो सबके साथ अच्छा और समान बर्ताव करे। जाहिर है पूरे मामले ने हरियाणा सरकार की जमीन अधिग्रहण नीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब आईबीएन-7 ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में इस केस की पैरवी कर रहे एडवोकेट जनरल से बात करने की कोशिश की तो वो कैमरे से बचते हुए निकल गए। हरियाणा सरकार फिलहाल इस मसले पर कुछ नहीं बोलना चाहती।
अक्सर राहुल गांधी गैर-कांग्रेसी राज्यों में जाकर हरियाणा की जमीन अधिग्रहण नीति की तारीफ करते हैं लेकिन जिस तरीके से हुड्डा सरकार ने राजीव गांधी ट्रस्ट को नियम-कायदे ताक पर रखकर छूट दी उससे तो यही ऐहसास होता है कि हरियाणा में जमीन अधिग्रहण का डंडा सिर्फ कमजोर जनता पर चलता है जबकि प्रभावशाली लोगों को हरियाणा सरकार कानून ताक पर रखकर फायदा पहुंचा देती है। बहरहाल सरकार की इस नीति से कोर्ट नाराज है और अब हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट के सामने इस मामले पर अपनी सफाई देनी है।

नोट:- आईबीन और एनडीटीवी की खबर के अधार पर

Wednesday, August 03, 2011

हरियाणा सरकार गाँधी परिवार पर ही मेहरबान क्यों?


जमीन अधिग्रहण पर हरियाणा सरकार की नीतियों की देश भर में तारीफ की जाती है। किसानों का हक ना मारा जाए और उन्हें जमीन का सही मुआवजा मिले इसके लिए कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी हुड्डा सरकार की नीतियों की ही मिसाल देते हैं। लेकिन वही हुड्डा सरकार अगर एक ही इलाके में किसानों की जमीन पर कब्जा कर ले लेकिन एक ट्रस्ट की जमीन को छोड़ दे तो दावों पर सवाल लाजिमी हैं। खासकर तब जब ट्रस्ट राजीव गांधी के नाम पर हो और उसकी चेयरपर्सन खुद सोनिया गांधी हों।

मामला गुड़गांव के उल्लावास गांव में इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का है। यहां पर राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट की देखरेख में एक अस्पताल बनना है। आठ एकड़ की इस जमीन पर एक बड़े विवाद का पौधा पनप रहा है। इस जमीन के आसपास जितनी भी जमीन है उसे हरियाणा सरकार अधिगृहित कर चुकी है। लेकिन हरियाणा की हुड्डा सरकार ने 6 दिसंबर 2010 को चौंकाने वाला फैसला लिया।

इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की जमीन को अधिग्रहण से अलग कर दिया। यानी आसपास के किसानों और दूसरी सामाजिक संस्थाओं की जमीन पर तो सरकार ने कब्जा कर लिया लेकिन आई हॉस्पिटल की जमीन को कब्जा करने के बाद छोड़ दिया गया। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ तो जवाब ट्रस्ट के कर्ताधर्ताओं के नाम में छुपा है। राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट की चेयरपर्सन खुद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। जबकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ट्रस्ट के सदस्य हैं।

अगर सरकार कोई भी जमीन अधिग्रहण के बाद उसके मालिक को वापस लौटाती है तो इसके पूरे नियम हैं। खुद हरियाणा सरकार के दस्तावेज गवाह हैं कि अधिग्रहण के बाद कोई जमीन तब तक वापस नहीं दी जा सकती जब तक किः-


1. जमीन पर निर्माण कार्य पूरा हो चुका हो।
2. जमीन पर पहले से ही कोई फैक्ट्री या दुकान चल रही हो। 3. जमीन पर किसी धार्मिक संस्था ने इमारत बनवाई हो।

4. जमीन अधिग्रहण के एक साल के भीतर ही अपील की गई हो।
5. जमीन का मालिक कॉलोनी के लिए जमीन बेच चुका हो। 6जमीन का मालिक अदालत से आदेश लेकर आए।

लेकिन अदालत में आरोप लगाए जा रहे हैं कि राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट तो सरकार के बनाए 6 नियमों में से किसी को भी पूरा नहीं करता, फिर आखिर उसे कैसे जमीन लौटाई गई? दरअसल हरियाणा सरकार ने गुड़गांव में रिहाइशी और कमर्शियल इलाके के लिए सेक्टर-58 से लेकर सेक्टर-63 और सेक्टर-65 से लेकर सेक्टर-67 तक बसाने की योजना बनाई। इसके लिए बाकायदा साल 2009 में नोटिफिकेशन जारी करके 1417 एकड़ जमीन का सरकार ने अधिग्रहण कर लिया। इसमें वो जमीन भी शामिल थी जो राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को ग्राम पंचायत ने लीज पर दी थी। बाद में 46 एकड़ जमीन वापस कर दी गई और यहीं तमाम लोग भड़क उठे।
65 लोगों ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सरकार के फैसले को चुनौती दी है। उन्होंने एक और नियम के तोड़े जाने का आरोप लगाया है। नियम कहता है कि अगर अधिग्रहित जमीन सरकार वापस करती है तो ये जमीन उसके मालिक को वापस की जाती है, लेकिन यहां अधिग्रहण रद्द करने के बाद वो जमीन ग्राम पंचायत को नहीं लौटाई गई बल्कि राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को दे दी गई। आखिर क्यों?
सरकार ने जिस 1417 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया उसकी चपेट में पद्मश्री से सम्मानित मशहूर चित्रकार अंजलि इला मेनन की जमीन भी आई। उनके वकील का आरोप है कि सरकार किसी ट्रस्ट को ये कहकर फायदा नहीं पहुंचा सकती कि वो एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। उनकी मानें तो मेनन भी एक चैरिटेबल ट्रस्ट चलाती हैं लेकिन उन्हें किसी तरह की छूट नहीं दी गई और इसलिए अब अदालत में हुड्डा सरकार को सांप सूंघा हुआ है। अदालत में कई बार पूछे जाने पर भी राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट का नाम तक लेने से डर रही है सरकार।
दस्तावेजों से घिरी हरियाणा सरकार ने कोर्ट में बचने के लिए दांव खेलना शुरू कर दिया है। ट्रस्ट का नाम आते ही सरकार पूरे मामले की समीक्षा के लिए हाई पावर कमेटी बनाने के लिए तैयार हो गई। इस पर कोर्ट ने हरियाणा सरकार को जमकर फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि 'सरकार जब रंगे हाथों पकड़ी गई है तो वो मामले से भागने की फिराक में है।' जस्टिस जसबीर सिंह और जस्टिस ऑगस्टीन मसीह की बेंच ने कहा कि 'जिस तरह का व्यवहार सरकार आम जनता के साथ कर रही है अदालत ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती।'
अदालत ने कहा कि 'वो इस पक्षपात को देख कर हैरान है और सरकार को इसे अब रोकना होगा।' अदालत ने सरकार को हिदायत दी कि वो सबके साथ अच्छा और समान बर्ताव करे। जाहिर है पूरे मामले ने हरियाणा सरकार की जमीन अधिग्रहण नीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब आईबीएन-7 ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में इस केस की पैरवी कर रहे एडवोकेट जनरल से बात करने की कोशिश की तो वो कैमरे से बचते हुए निकल गए। हरियाणा सरकार फिलहाल इस मसले पर कुछ नहीं बोलना चाहती।
अक्सर राहुल गांधी गैर-कांग्रेसी राज्यों में जाकर हरियाणा की जमीन अधिग्रहण नीति की तारीफ करते हैं लेकिन जिस तरीके से हुड्डा सरकार ने राजीव गांधी ट्रस्ट को नियम-कायदे ताक पर रखकर छूट दी उससे तो यही ऐहसास होता है कि हरियाणा में जमीन अधिग्रहण का डंडा सिर्फ कमजोर जनता पर चलता है जबकि प्रभावशाली लोगों को हरियाणा सरकार कानून ताक पर रखकर फायदा पहुंचा देती है। बहरहाल सरकार की इस नीति से कोर्ट नाराज है और अब हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट के सामने इस मामले पर अपनी सफाई देनी है।

नोट:- आईबीन और एनडीटीवी की खबर के अधार पर